
Wrong UPI Transaction Refund:
अब गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाने पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई द्वारा जारी की गयी नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपने बैंक को गलत पेमेंट की शिकायत दर्ज करा दी हैं, तो आपकी शिकायत का समाधान बैंक को 48 घंटे के अंदर करना होगा। बस आपको कुछ सही प्रक्रिया को अपनाना होगा। जिससे आप अपने पूरे पैसे को वापस ले सकते हैं।
अब गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मिलेगा पूरा पैसा वापस:
Wrong UPI Transaction Instant Refund: अक्सर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जल्दबाजी में पेमेंट करते समय गलती से किसी अन्य खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो क्या करना चाहिए इस बात को लेकर बहुत घबराहट होती हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नई गाइडलाइंस के तहत, अब बैंक को 48 घंटे के अंदर पैसे रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तो आइए जानते हैं, पैसा वापस पाने का पूरा तरीका, जिससे आप आसानी से अपने पैसे को वापस पा सकते हैं।
गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाने पर क्या करें?
अगर आपने UPI, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS या NEFT से पैसा डालते समय किसी गलत खाते में पैसे डाल दिए हैं, तो अब आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने पैसे को वापस ले सकते हैं।
आप सबसे पहले अपनी बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर तुरंत संपर्क करें।
अगर आपके द्वारा किसी अन्य बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ हैं, तो उस बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर भी शिकायत दर्ज करें।
कॉल के दौरान अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल्स जैसे- ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर (यूटीआर नंबर), तारीख और गलत अकाउंट नंबर जैसी सभी जानकारी दें।
साथ ही यूपीआई ऐप या बैंक के ब्रांच में भी शिकायत दर्ज करें।
अगर आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या BHIM UPI से पेमेंट किया है, तो उस ऐप के “हेल्प” सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत करें।
अपने बैंक की ब्रांच में जाकर लिखित में शिकायत को दर्ज करें।
अगर बैंक कोई कार्यवाही ना करे तो क्या करें?
अगर बैंक आपकी शिकायत पर कोई एक्शन ना ले तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल में अपनी शिकायत को दर्ज करें।
या bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते।
आपको वहां पर शिकायत करते समय ट्रांजेक्शन डिटेल्स, बैंक का नाम और आपके द्वारा बैंक में दर्ज की गई शिकायत की जानकारी भी देनी हैं। जिससे उस बैंक पर तुरंत कार्यवाही की जा सकेगी।
RBI की गाइडलाइंस के अनुसार रिफंड कब मिलेगा?
अब बैंक को RBI की गाइडलाइंस के अनुसार ग्राहक की शिकायत पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी।
अगर गलत ट्रांजेक्शन वाला खाता मौजूद नहीं है, तो आपका पैसा अपने आप ही आपके खाते में रिवर्स हो जाएगा।
अगर पैसा गलती से किसी अन्य खाते में डल गया है, तो बैंक को सबसे पहले उस खातेधारक से अनुमति लेनी होगी।
महत्वपूर्ण सावधानियां:
UPI या नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट होने के बाद SMS और ट्रांजेक्शन डिटेल्स को सेव रखना होगा।
UPI से पेमेंट करते समय अकाउंट नंबर और UPI ID को अच्छे से चेक जरूर करें।
अगर गलत पेमेंट हो जाए, तो तुरंत बैंक और UPI की सपोर्ट टीम से संपर्क जरूर करें।
निष्कर्ष:
अगर आपके द्वारा पेमेंट करते समय किसी अन्य के कहते में पेमेंट हो गया हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं हैं। आरबीआई (RBI) द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत अब बैंकों को 48 घंटे के अंदर आपके द्वारा दर्ज की गयी शिकायत पर एक्शन लेना होगा। अगर बैंक आपकी शिकायत पर समाधान नहीं करता हैं तो आप आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग लोकपाल या वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर उस बैंक की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भविष्य में पेमेंट करने से पहले अकाउंट नंबर और UPI ID को अच्छे से चेक जरूर कर लें।
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